नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के अपार्टमेंट स्वामियों का सशक्तिकरण
यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 और मॉडल बायलॉज 2011 के तहत अपने वैधानिक अधिकार समझें, सही 8-चरणीय एओए गठन एवं हैंडओवर प्रक्रिया जानें, और साक्ष्य-आधारित आरटीआई व पंजीकरण कार्यवाही की निगरानी करें।
- 1 सबसे पहले डिक्लेरेशन (धारा 12, 13): फॉर्म A प्रत्येक फ्लैट का कॉमन एरिया में अविभाजित हिस्सा (%) और मताधिकार तय करता है।
- 2 पंजीकरण से पूर्व चुनाव (बायलॉज 18, 26): आम सभा पहले मॉडल बायलॉज अपनाती है और 4–10 सदस्यीय बोर्ड चुनती है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है।
- 3 अनिवार्य हैंडओवर (धारा 4(6), 14(5)): बिल्डर को कॉमन एरिया, मूल स्वीकृत नक्शे और IFMS निधि पंजीकृत एओए को सौंपनी होती है।
सही तरीके से बनी एसोसिएशन कैसी दिखती है — 8 वैधानिक चरण (क्रम से)
यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 एवं मॉडल बायलॉज 2011डीड ऑफ डिक्लेरेशन (फॉर्म A) दाख़िल होने से लेकर आम सभा चुनाव, बायलॉज सहित पंजीकरण, बिल्डर हैंडओवर और वार्षिक ऑडिट तक का सही क्रम।
डिक्लेरेशन दाख़िल
बिल्डर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष फॉर्म A में डीड ऑफ डिक्लेरेशन (DoD) दाख़िल करता है — जिससे प्रत्येक फ्लैट का कॉमन एरिया में अविभाजित हिस्सा (%) और मताधिकार तय होता है। प्रत्येक स्वामी को इसकी प्रति पाने का अधिकार है।
33% शर्त पूरी
जब 33% अपार्टमेंट (या संघ बनाने के लिए आवश्यक संख्या, जो भी अधिक हो) बिक्री, हस्तांतरण या कब्जे द्वारा सौंपे जा चुके हों। एसोसिएशन के पंजीकरण का वैधानिक दायित्व बिल्डर पर होता है।
नोटिस और पहली मीटिंग
प्रथम आम सभा (GBM) का समय, स्थान और उद्देश्य बताते हुए 2 से 7 दिन का लिखित नोटिस प्रत्येक अपार्टमेंट स्वामी को भेजा जाता है, जिसकी एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाती है।
बायलॉज अपनाए गए
आम सभा (General Body) 30% कोरम के साथ मॉडल बायलॉज अपनाती है और क्रमांकित मिनट बुक में प्रस्ताव दर्ज करती है। किसी भी बदलाव के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति अनिवार्य है।
बोर्ड चुना गया (पहले चुनाव)
पंजीकरण से पूर्व आम सभा प्रतिशत मताधिकार के आधार पर 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए 4 से 10 पदाधिकारियों (सभी अपार्टमेंट स्वामी) का चुनाव करती है।
रजिस्ट्रेशन, बायलॉज सहित
एसोसिएशन, उसके अपनाए गए बायलॉज और निर्वाचित बोर्ड का एक साथ उप-निबंधक के समक्ष पंजीकरण होता है। पंजीकृत बायलॉज के बिना केवल प्रमाण-पत्र का कोई कानूनी महत्व नहीं है।
बिल्डर सौंपता है (हैंडओवर)
कॉमन एरिया और सुविधाओं का कब्जा, मूल स्वीकृत नक्शे व दस्तावेज़, तथा ब्याज-मुक्त मेंटेनेंस सिक्योरिटी (IFMS) पंजीकृत एसोसिएशन को हस्तांतरित किए जाते हैं।
सालाना चक्र शुरू
प्रथम तिमाही में वार्षिक आम सभा (AGM), सभी पदों पर वार्षिक चुनाव, 31 जुलाई तक सीए द्वारा खातों का ऑडिट व प्रकाशन, और 15 दिनों के भीतर प्रत्येक स्वामी को सारांश भेजा जाना।
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पूर्वांचल रॉयल सिटी, सेक्टर चाई-V (Chi-V), ग्रेटर नोएडा
बिल्डर: पूर्वांचल प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. · रेरा फेज I (UPRERAPRJ3137) एवं फेज II (UPRERAPRJ295195)
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